लोकहित प्रकटण और मुखबिरों के संरक्षण (पीआईडीपीआई)” हेतु भारत सरकार के संकल्प के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाता है और शिकायतकर्ता को इस तरह की शिकायत करने पर उत्पीडन से सुरक्षित किया जाता है।
बेनामी गुमनाम/ छद्म नाम से की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
शिकायत विशिष्ट, संक्षिप्त और निरीक्षण के विवरण के साथ तथ्यात्मक होना चाहिए। जहाँ भी संभव हो, शिकायत को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। अप्रासंगिक अस्पष्ट, बेतुकाया सामान्यीकृत आरोपों के साथ की गई शिकायतों का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के विवेक पर निपटारा किया जाएगा ।
नए उपयोगकर्ता/ शिकायतकर्ता को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पंजीकृत करना चाहिए। एक बार पंजीकृत होने पर, आपको शिकायत फॉर्म में प्रदर्शित क्षेत्रों को भरकर शिकायत करने की अनुमति है।
आपकी शिकायत प्रस्तुत करने के बाद, सिस्टम द्वारा विशिष्ट नंबर प्रदर्शित किया जाएगा । कृपया उसे लिख लें औरभविष्य में,अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए इस नंबर का उपयोग करें ।
आप अपनी शिकायत की स्थिति (चाहे वह स्वीकार किया गया हो या नहीं),शिकायत की तारीख के 3 सप्ताह पूरा होने के बाद देख सकते हैं। इसके बाद, कार्यालय द्वारा शिकायत स्वीकार करने के पश्चात्, शिकायत की स्थिति को शिकायत की तारीख के 6 सप्ताह पूरा होने के बाद देख सकते हैं।
सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीईएल सतर्कता विभाग को किसी भी शिकायत के स्वीकार / निपटान के लिए पूर्ण अधिकार हैं।
इस ई-मेल पते पर शिकायत भेजें: cvo[at]bel[dot]co[dot]in
निम्न पते पर अपनी शिकायत भेजें-:
मुख्य सतर्कता अधिकारी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय
आउटर रिंग रोड, नागवारा
बेंगलुर – 560 045.
पीआईडीपीआई के तहत शिकायत दर्ज करने से यह सुनिश्चित होता है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
लोकहित प्रकटन और मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के तहत-जिसे ‘व्हिसल-ब्लोअर प्रावधान/संकल्प’ के नाम से भी जाना जाता है-भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को पी.आई.डी.पी.आई संकल्प के तहत ‘नामित एजेंसी’ के रूप में प्राधिकृत किया है ताकि भ्रष्टाचार और कार्यालय के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर आम जनता से लिखित शिकायत प्राप्त की जा सके।
शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और ऐसी शिकायतें करने के लिए शिकायतकर्ता को पीड़ित होने से बचाया जाता है।
पी.आई.डी.पी.आई की शिकायतों के तहत पात्रता मानदंड पूरा न करने के कुछ कारण इस प्रकार हैं:
These complaints can be submitted either under complaint handling policy as general complaint or after removing the above deficiencies as PDPI complaint.
https://portal.cvc.gov.in/login?loginType=complainant may विस्तृत जानकारी के लिए देखें।